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चंढूनी ने किसानों से कहा- दिल्ली पुलिस के नोटिस पर पेश न हों, पुलिस घर आए तो पकड़कर बैठा लें

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  26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूनी ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर किसानों से कहा कि दिल्ली पुलिस के नोटिस पर पेश नहीं हों, क्योंकि पुलिस नोटिस के बहाने बुलाकर लोगों को पकड़ रही है। चंढूनी ने कहा कि दिल्ली पुलिस कई किसानों को घरों से पकड़ रही है। अगर किसी किसान के घर पुलिस छापा मारे तो, उसका घेराव कर वहीं बैठा लें और पूरे गांव को इकट्ठा कर लें। पुलिसवालों को तब तक नहीं छोड़ें जब तक जिला प्रशासन आकर ये आश्वासन नहीं दे कि दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं घुसेगी। 'दिल्ली पुलिस का कोई और इलाज नहीं रहा' चंढूनी ने कहा, 'यह विनती भी करना चाहूंगा कि जिस भी पुलिसवाले का घेराव करें, उसके साथ कोई ज्यादती न करें, कोई मारपीट न करें। उनको बिठाएं...खिलाएं-पिलाएं...आराम से रखें, लेकिन तब तक नहीं छोड़ें जब तक जिला प्रशासन नहीं आ जाए। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इस पर एक्शन लेना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कोई और इलाज नहीं रहा है। इस तरह की ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की

दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत; कोर्ट ने कहा- लोगों को बोलने का अधिकार, लेकिन देश की अखंडता का ध्यान रखना जरूरी

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  दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों के निजता के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और देश की संप्रभुता-अखंडता में बैलेंस होना चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेगुलेशन ऑफ कंटेंट पूरी दुनिया के लिए विवादित मुद्दा रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। दिशा की ओर से दायर याचिका कर कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह FIR से जुड़ी कोई भी जानकारी थर्ड पार्टी को न दे, मीडिया को भी नहीं। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मार्च के लिए टाल दी। वहीं, पुलिस ने दिशा को पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया। जहां से उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच में बाधा नहीं आनी चाहिए : कोर्ट याचिका में दिशा की ओर से कहा गया कि जांच की लीक हुई जानकारियों को लेकर दिल्ली पुलिस और मीडिया उन्हें जमकर निशाना बना रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह कानून के मुताबिक, प्रेस ब्रीफिंग कर स